केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्यमंत्री को कोयला खदान कर्मचारी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने सौपा ज्ञापन

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। दिनांक 21 नवंबर 2024 को भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का सिंगरौली मध्य प्रदेश आगमन हुआ जहां एनटीपीसी के सूर्या भवन में ट्रेड यूनियन के संयुक्त दल के साथ श्रमिक नेता नरेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में अलग-अलग दो ज्ञापन दिए गए ज्ञापन में मुख्य रूप से अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान कर्मचारी ट्रेड यूनियन मझौली जिला सिंगरौली के संरक्षक देवेंद्र प्रसाद पाठक तथा अध्यक्ष विद्यासागर बैस तथा महामंत्री नरेंद्र प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में मुलाकात के दौरान ज्ञापन सौपा गया। बताया कि सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश के संस्थान अमिलिया नॉर्थ कोल माइंस मझौली जिला सिंगरौली के प्रबंधन द्वारा श्रम कानून का पालन न करने तथा वर्ष 2010 से श्रमिकों को केंद्र का न्यूनतम वेतन दिलाए जाने के संबंध में माग पत्र में कहा कि अमिलिया नॉर्थ कोल माइंस मझौली जिला सिंगरौली में मात्र एक ही यूनियन पंजीकृत है जहां लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि अमिलिया नॉर्थ कोल माइंस की स्थापना में नियोजित श्रमिकों कर्मचारियों के वेतन, भत्ता, सुरक्षा एवं नियमानुकूल सुविधाएं दिलाई जाने हेतु एक कानूनी संस्था है, तथा अमिलिया कोल नाइंस वर्ष 2010 से संचालित है किंतु इस संस्थान में श्रमिकों का अमानवीय शोषण हो रहा है, फलता श्रमिक अभावग्रस्त एवं कस्टमय जीवन जीने को बेवस है, तथा यह संस्थान केंद्र संस्कार के अधीनस्थ नियमों एवं कानून से अधिशासित होता है किंतु नियम और कानून का जिस तरह से अमिलिया नॉर्थ कोल माइंस मझौली जिला सिंगरौलो के प्रबंधन द्वारा शोषण श्रमिक का किया जा रहा है। यह चिरकाल तक याद रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री को निम्न माग पत्र प्रस्तुत किया गया अमिलिया नॉर्थ कोल माइंस मझौली जिला सिंगरौली श्रीमान के अधीनस्थ कोयला खदान एक स्थाई प्रकृति की स्थापना है इसलिए नियोजित श्रमिकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों या देश के अन्य निजी कोयला कंपनियों की भांति वेतनमान भत्ता दिलाया जाए 1 अमिलिया नॉर्थ कोल माइंस मझौली में कार्यरत लंबे समय से कर्मचारियों को स्थाई श्रमिक का दर्जा दिया जाए और समस्त कानूनी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान में कार्यरत श्रमिकों को सी एम पी एफ ओ कोयला खान भविष्य निधि संगठन का सदस्य अनिवार्य रूप से बनाया जाए। कर्मचारियों को ग्रुप इंश्योरेंस से ग्रेच्युटी योजना से जोड़ा जाए 1 माइन्स एक्ट 1952 माइंस रूल, माइंस रेगुलेशन एवं डी जी एम एस डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंड सेफ्टी के सर्कुलर्स का परिपालन कराया जाए। संस्थान में औद्योगिक विवाद अधिनियम ठेका श्रम अधिनियम, और उन्मूलन अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम, वेतन भगतान अधिनियम श्रमिक क्षत्पूर्ति अधिनियम आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाए। ज्ञापन देते समय मुख्य रूप से संगठन के संरक्षक देवेंद्र प्रसाद पाठक अध्यक्ष विद्यासागर बैस, महामंत्री नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, उपाध्यक्ष लाल कुमार बैस, राम दरस तथा सचिव लवलेश बैस, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वेश, संगठन सचिव जय प्रकाश बैस शिवनारायण बैस, तथा तुलसीदास तिवारी अशोक कुमार बैस, श्याम बिहारी बैस, सुशील कुमार, राम दिनेश बैस, तथा संगठन के समाजसेवी एडवोकेट अवनीश कुमार दुबे आदि आदि लोग उपस्थित रहे । गृह जानकारी संगठन के महामंत्री नरेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया।