जिला मजिस्ट्रेट ने न्यायालयों में परिवाद प्रस्तुत करने हेतु उपखण्ड अधिकारियो को किया प्राधिकृत

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री चन्द्रशेखर शुक्ला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 215 (क) के प्रावधानों के अनुसार सिंगरौली जिले के अंतर्गत लोक न्याय के विरूद्ध अपराधों के लिये और साक्ष्य में दिये गये दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिये, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिये (भारतीय न्याय संहिता की धारा 206 से धारा 223 (जिनके अंतर्गत 209 के सिवाय ये दोनों धारायें भी हैं) अधीन दण्डनीय किसी अपराध, ऐसे अपराध के किसी दुष्प्रेरण या ऐसा अपराध करने के प्रयत्न का या ऐसा अपराध करने के लिये किसी अपराधिक षडयंत्र) अभियोजन की कार्यवाही हेतु जिला दण्डाधिकारी की ओर से माननीय न्यायालयों में परिवाद प्रस्तुत करने हेतु समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को उनके कार्यक्षेत्र अंतर्गत घठित होने वाले अपराधों के संदर्भ में प्राधिकृत गया है।