मां के हत्यारे को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

ऑपरेशन टाईम्स शहडोल।। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मां के हत्यारे को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय के फैसले के बारे में नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 18 सितंबर 2023 को आरोपी मनसुब अगरिया उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम बसही बंघियाटोला ने पत्नी के बाजार ब्यौहारी जाने पर मां गनेशिया बाई से विवाद किया। कहा कि मां ने बरगलाकर पत्नी को बाजार भेज दिया। इस पर मां ने बताया कि बहू बीमारी का इलाज करवाने ब्यौहारी गई है। पर कलयुगी पुत्र ने मां की एक न सुनी और मुक्का मारकर मां को गिराया फिर पैर से गला दबा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक की बहू से मौके पर ही रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रकरण में विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की गंभीरता एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 304 भाग 2 में 10 वर्ष का सश्रम करावास एवं तीन हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण की पैरवी हरिओम कुसुमाकर बैगा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील ब्यौहारी ने किया।