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दहेज के लोभियों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश देवसर की न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

एसडीओपी नीरज नामदेव की उत्कृष्ट विवेचना से दहेज मृत्यु का अपराध कारित करने वाले 4 आरोपियो को आजीवन कारावास

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। दहेज के लोभियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। मामले की बात करें तो मामला सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र का है। पुलिस विभाग के पुलिस अधिकारी नीरज नामदेव की एसडीओपी सिंगरौली पदस्थापना के दौरान पुलिस थाना जियावन जिला सिंगरौली में फरियादी छोटेलाल यादव पिता कन्हैयालाल यादव उम्र 22 साल साकिन हर्राविर्ती थाना जियावन का थाना आकर मौखिक सूचना दिया कि दिनांक 27/05/2020 के सुबह 8:00 बजे उसकी पत्नी प्रेमकुमारी यादव उम्र 20 साल की घर से मैदान करने बाहर गई थी। जो वापस नहीं आई। उसके द्वारा थाना जियावन में जाकर गुम इसान की कायम कराई गयी थी एवं पत्नी की पता तलास करने की बात कह रहा था। दिनांक 02/06/2020 को पहाड़ के पेड में एक औरत अपनी साड़ी से फांसी लगाकर लटकी थी। लाश से गंध आ रही थी। उक्त आशय की सूचना थाना जियावन पर प्राप्त होने पर मर्ग क्रमांक 35/2020 धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता, दिनांक 02/06/2020 को 13:06 बजे पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण मर्ग जांच एसडीओपी नीरज नामदेव द्वारा की गई। जांच के दौरान नामदेव द्वारा मृतिका की मां बबुली देवी, पिता कन्हैयालाल यादव, भाई राममनोहर यादव, भाई रमेश यादव, चचेरा भाई दिनेश यादव एवं चाचा बिहारीलाल यादव सभी निवासी ग्राम मटिया, थाना सरई जिला सिंगरौली एवं पण्डित लक्ष्मीकांत चतर्वेदी निवासी ग्राम पुरैल, थाना साई जिला सिंगरौली के के विस्तृत कथन लेख किए गए। जिससे पाया कि मृतिका का विवाह छोटेलाल यादव से दिनांक 06/05/2020 को हुआ था। मृतिका नवविवाहिता थी। मृतिका के माता-पिता द्वारा अपनी सामर्थ्य अनुसार घरेलू सामान दिया गया था। शादी के कुछ दिनों बाद से मृतिका का पति छोटेलाल यादव, जेठ राजकुमार यादव, जेठानी राजकली यादव, देवर सोनू यादव द्वारा दहेज में कम सामान मिलने के कारण दहेज में मोटरसायकल, सोने की चैन व अंगूठी की मांग कर गाली गलौज व मारपीट करते हुए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। साथ ही मृतिका को उसके पति, जेठ, जेठानी व चचेरे देवर द्वारा काली-कलूटी भैंस कहकर नापसंद किया जाने लगा। जिससे तंग आकर मृतिका द्वारा दिनांक 27/05/2020 को अपने ससुचल ग्राम हर्राविर्ती के जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका के लापता होने की स्थिति में थाना जियावन में दिनांक 28/05/2020 को गुमशुदी गुम इसान क्र. 12/2020 में दर्ज कराई गई। गुमशुदा के शव की सूचना दिनांक 02/06/2020 को सूचनाकर्ता कल्लू पण्डित द्वारा थाना जियावन में दिए जाने के फलस्वरूप शव का पंचनामा व शिनाख्तगी कार्यवाही कराई गई। शिनाख्ती कार्यवाही में मृतिका के पति द्वारा मृतिका की साड़ी एवं शरीर के बनावट से पहचान की गई। पश्चात शव का पंचनामा तहसीलदार देवसर से कराया जाकर शव का पीएम सीएचसी देवसर से कराया गया। पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमे डाक्टर द्वारा मृत्तिका की मृत्यु फांसी लगाकर आत्महत्या करने से श्वास अवरुद्ध होने के कारण मृत्यु होना लेख किया गया। सम्पूर्ण मर्ग की जांच से आरोपी पति छोटेलाल यादव, जेठ राजकुमार यादव, जेठानी राजकली यादव एवं चचेरा देवर सोनू यादव सभी निवासी ग्राम हर्रा जिर्ती थाना जियापन का कृत्य धारा 304बी, 498ए 34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा दिनांक 22/07/2020 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

उत्कृष्ट विवेचना से मृतका को मिला न्याय —
प्रकरण में फरियादियो के बयान, ज़ब्ती व अन्य सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर चारों अभियुक्तगण को दिनांक 09/12/2024 को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश देवसर जिला सिंगरौली विजय कुमार सोनकर द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से मारकंडेय मणि त्रिपाठी अपर लोक अभियोजक ने बहुत ही मज़बूत पक्ष रखा। प्रकरण की विशेष बात यह भी थी कि विवेचक डीएसपी नीरज नामदेव द्वारा अपने अखंडित साक्ष्य तथा सूक्ष्म विवेचना से प्राप्त तथ्यों को न्याय हेतु प्रमाणित किया। जिसके आधार पर सभी आरोपीयों को आजीवन कारावास की सजा हुई।

वर्तमान में अलीराजपुर में है डीएसपी नीरज नामदेव की पदस्थापना—
डीएसपी नीरज नामदेव वर्तमान में अलिराजपुर जिले की जोबट तहसील में एसडीओपी के रूप में पदस्थ हैं। जो अपनी विशेष कार्यशैली तथा तेज-तर्रार छवि के लिएजाने जाते है। इनके द्वारा की गई गंभीर विवेचनाओं के सभी प्रकरणों में सजा हुई है। इसलिए पुलिस महकमा इनको उत्कृष्ट विवेचक के रूप में देखता है।।

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