इटावा में कथावाचक कांड के बाद उपद्रव मामले में बड़ी कार्रवाई, गगन यादव सहित 21 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 19 भेजे गए जेल

ब्यूरो रिपोर्ट (इटावा)।। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के गांव दांदरपुर में गुरुवार को उपद्रव के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है और कठोर धाराओं में 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पर पथराव और सरकारी वाहन को क्षति पहुंचाना, हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा डालना आदि आरोपों में पुलिस ने अहीर रेजिमेंट के अध्यक्ष सहित 20 नामजद व एक अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। जिसमें पुलिस ने 19 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गांव दांदरपुर में कथा वाचक व उसके सहायक की चोटी काटने की घटना को लेकर इंडियन रिफार्मर्स आर्गनाइजेशन व अहीर रेजिमेंट के संस्थापक अध्यक्ष गगन यादव ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से गुरुवार को थाने का घिराव करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से बकेवर पहुंचने का आवाहन किया था जिसके चलते तकरीबन एक डेढ़ हजार कार्यकर्ता बकेवर में एकत्रित हुए और उन्हें जब यह पता चला कि उनके अध्यक्ष गगन यादव को पुलिस ने एक होटल में नजरबंद कर दिया तो उन्होंने पहले कस्बे के भरथना मार्ग पर जाम लगाकर पुलिस प्रशासन और ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र नारेबाजी करते हुए जाम लगाया, जिसपर पुलिस मौके पर पहुंची तो यह उपद्रवी लोग बकेवर थाने आए और थाने में घुसने का प्रयास करते हुए यहां भी नारेबाजी की पुलिस ने इन उपद्रवियों के थाने में घुसने का प्रयास नाकाम कर दिया। यह उपद्रवी नारेबाजी करते हुए दांदरपुर के लिए कूंच कर गए। रास्ते में इन लोगों ने गांव शेरपुरा के नजदीक एनएच 19 पर भी जाम लगाकर कर हाईवे जाम कर दिया बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर हाईवे पर लगा जाम खुलवा दिया। जिसपर यह उपद्रवी दांदरपुर जाने के लिए आगे बड़े जैसे टढ़वा कछियान के पास पहुंचे और पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उत्तेजित उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह राठी ने बताया कि इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गनाइजेशन व अहीर रेजिमेंट के संस्थापक अध्यक्ष गगन यादव सहित 20 नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों पर धारा 61 यानी आपराधिक साजिश से संबंधित एकत्रित होना, धारा 191(1) यानी विधि विरुद्ध जनसमूह द्वारा दंगा करने का अपराध, धारा 191(3) यानी अपराध के लिए किसी घातक हथियार का प्रयोग करना, धारा 190 यानी लोक सेवक से आवेदन करने से रोकने के लिए क्षति करने की धमकी देना, धारा 352 यानी जानबूझकर दूसरों का अपमान करने या सार्वजनिक शांति भंग करने या अपराध करने के लिए उकसाना, धारा 109 यानी हत्या के प्रयास, धारा 126(2) यानी किसी को गलत तरीके से रोकना, धारा 132 यानी सरकारी कर्मचारी को उसके काम करने से रोकने के लिए उस पर हमला करना, धारा 121(2) यानी कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125(b) यानी दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य, धारा 324(5) यानी कोई व्यक्ति शरारत करता है का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ-साथ आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत किसी व्यक्ति को उसके रोजगार या व्यवसाय से वंचित करने के लिए उत्पीड़न करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत के लिए, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया।
जेल भेजे गए आरोपित—
सौरभ यादव पुत्र नागेन्द्र सिंह निवासी गौरा दयालपुर थाना चौबिया, शिवम् यादव पुत्र रमाकांत निवासी आइटीआई चौराहा थाना फ्रेंड्स कालोनी इटावा, अंकित सिंह पुत्र सुरेश चंद्र निवासी नगला प्राण थाना इकदिल, हरेन्द्र पुत्र श्याम बाबू निवासी कुथैरा थाना भिंड, हिमांशु पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी नारायण नगर थाना फ्रेंड्स कालोनी इटावा, रिषभ पुत्र सुखबीर यादव निवासी धर्मशाला थाना बकेवर, अर्पित पुत्र अमोद निवासी नौगंवा थाना बकेवर, शिवम यादव पुत्र निर्मल चन्द्र निवासी न्यू मंडी थाना फ्रेंड्स कालोनी इटावा, अंकित सिंह पुत्र अभिलाख सिंह निवासी अशोक नगर फ्रेंड्स कालोनी इटावा, उत्कर्ष पुत्र मनोज निवासी गिरधारी पुर भरथना, हीरेन्द मोहन प्रताप पुत्र रामशंकर निवासी गिरधारी पुर भरथना, लकी यादव पुत्र अनिल यादव निवासी नगला प्राण थाना इकदिल, रजित कुमार पुत्र राजेश निवासी नगला प्राण थाना इकदिल, अशोक बाबू पुत्र बादशाह निवासी नगला चुन्नी पाली खुर्द थाना भरथना, अनुज यादव पुत्र जयपाल निवासी अलियापुर थाना भरथना, दीपक पुत्र वीरेंद्र निवासी विजय नगर थाना फ्रेंड्स कालोनी इटावा, शिवम यादव पुत्र रामपाल यादव निवासी सामपुर बिधूना औरैया, अभिषेक कुमार पुत्र जयचंद निवासी अकबरपुर डाडा थाना फफूंद औरैया।।