
ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। न्यायालय विशेष न्यायाधीश सिंगरौली अजजा एवं अजा (अत्याचार निवारण) खालिद मोहतरम अहमद ने मोरवा थाना क्षेत्र के ग्राम सिलफोरी कतरिहार के एक अजजा वर्ग की बालिका के अपहरण के मामले में रामजी गुर्जर एवं रामनरेश गुर्जर को पांच साल की सजा का फैसला सुनाया गया है। मामला यह था कि 22 जुलाई 2017 को मोरवा थाना में एक आदिवासी फरियादी ने रिपोर्ट किया कि 23 सितम्बर 2010 को 19 वर्ष की बेटी माह मई 2009 से गुम है। पीड़िता के पिता द्वारा एसपी कार्यालय में शिकायत देकर आरोप भी लगाया था कि आरोपी रामनरेश गुर्जर पिता बैजनाथ गुर्जर एवं रामजी गुर्जर पिता झुमकलाल गुर्जर चार पहिया वाहन में बैठा कर वैढ़न ले गए थे। उच्च न्यायालय जबलपुर के दखल के बाद जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं सहित एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए मोरवा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने 19 मार्च 2018 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय के द्वारा उभय पक्षों को गहनता से सुने जाने के बाद उक्त दोनों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। यहां बताते चले कि रामजी गुर्जर बगैया मंडल का भाजपा मंडल अध्यक्ष है। जबकि रामनरेश गुर्जर पूर्व सरपंच ग्राम कतरिहार का है।