अवैध रेत के परिवहन में लिप्त ट्रैक्टर को चितरंगी पुलिस ने किया जप्त

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। चितरंगी क्षेत्रान्तर्गत आवैध रेत उत्ताखनन कर ग्राम खैरा से चितरंगी तरफ परिवहन करने की मुखबिर सूचना पर दिनांक 10/12/2024 को पुलिस स्टाफ के साथ चितरंगी पुलिस ने मुखिया सिंह के घर के पास चितंरंगी की ओर गीरछांदा तरफ से एक स्वराज टैक्टर ट्राली सहित आ रही थी जिसे रिंकू पनिका के घर के पास पीछा कर पुलिस द्वारा पकड़ा गया और चालक से ट्राली में लोड रेत के संबंध में वैध अभिमान पत्र (टीपी) की मांग की गई तो रेत की टीपी होना नही बताया तथा टैक्टर राजू जायसवाल पिता किशुनदास जायसवाल निवासी खैरा थाना चितंरगी और रेत ग्राम खैरा में टीले नेसे खोद कर लोड करना बताया। स्वराज ट्रैक्टर में लोड रेत का कोई वैध टीपी प्रस्तुत नही करने पर बिना नम्बर के स्वराज टैक्टर मय ट्राली में तीन घन मीटर रेत लोड जिसका इंजन नं. सीजे 1354/एसजीडीओ 5815 एवं चेचिस नं. एमबीएनएके 48 एसीआरटीएफ 30492 कुल कीमती 600000/- रूपये को गवाहनो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त किया जाकर थाना वापसी पर थाना चितरंगी मे अप. क्र. 481/2024 धारा-303(2),317(5), बीएनएन 4,21 खान खनिज अधिनियम का पजीबध्द किया जाकर ट्रैक्टर मय रेत लोड ट्राली के थाना परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है।
कार्यवाही में शामिल पुलिस टीम —
उक्त कार्यवाही में उनि. सुरेन्द्र यादव (प्रभारी थाना चितरंगी), म.उनि. उमेश तिवारी, सउनि. रमेश कोल, सउनि. मोहन पनाडिया, सउनि. मनीष सेन, आर. 647 भैयालाल यादव, आर. नन्दलाल यादव, आर. सुदर्शन चौहान, आर. 679 आशीष पाल, आर. 99 बीर प्रताप सिह, की महत्वपूर्ण भूमिका रही।