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देवसर विधायक राजेन्द्र मेश्राम के विरूद्ध मानहानि का मुकदमा हुआ दर्ज

एक साल पहले गोड़बहरा में सभा के दौरान बंधा सरपंच देवेन्द्र पाठक को कहा था चोर

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। सरई तहसील के गोड़बहरा में एक साल पहले स्कूल चलो अभियान के तहत आयोजित एक सभा में उन्होंने ग्राम बंधा के सरपंच देवेंद्र पाठक को चोर कह दिया था। देवेंद्र पाठक की ओर से अधिवक्ता रामनरेश द्विवेदी ने एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मध्यप्रदेश के जबलपुर एमएलए कोर्ट ने सिंगरौली जिले की देवसर विधानसभा से वर्तमान विधायक राजेंद्र मेश्राम को प्रथम दृष्टया मानहानि मामले का आरोपी माना है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जबलपुर में मानहानि का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। दरअसल पूरा मामला सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा के विधायक राजेंद्र मेश्राम से जुड़ा है। जहां 1 वर्ष पूर्व सरई तहसील के गोड़बहरा में 18 जून 2024 को स्कूल चलो अभियान के तहत सार्वजनिक रूप से सभा आयोजित की गई थी। इसी सभा में विधायक राजेंद्र मेश्राम भी सम्मिलित हुए थे। उन्होंने ग्राम बंधा के सरपंच देवेंद्र दरोगा पाठक को चोर कह दिया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा आपके क्षेत्र में देवेंद्र कुमार उर्फ दरोगा पाठक है। जो कंपनी के खिलाफ लोगों को भड़काता है। वह कंपनी से कमीशन चाहता है। वह 420 और चोर है। उसका नाम चोर पाठक होना चाहिए। वह इलाके को लूट रहा है। ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है।परिवाद दायर करने वाले दरोगा पाठक सिंगरौली सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। उनके खिलाफ बोले गए विधायक के इस भाषण को सोशल मीडिया में भी प्रचारित किया गया था। जिसे कई लोगों ने सुना देखा था। देवेंद्र पाठक के अधिवक्ता ने कोर्ट में उस सभा में विधायक के भाषण की सीडी 5 उपस्थित अन्य साक्षियों के कथन के बाद कोर्ट ने विधायक द्वारा बोले गए शब्दों को अपमानजनक माना है. मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट डीपी. सूत्रकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 (2) के तहत अभियुक्त मानते हुए मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए है।।

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