देवसर

गुटखा लाने से मना करने पर युवक की हत्या करने वाले आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा

देवसर न्यायालय की पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सोनल चौरसिया की अदालत ने सुनाया फैसला

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। देवसर न्यायालय की पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सोनल चौरसिया की अदालत ने सरई थाना क्षेत्रांतर्गत महरैल ग्राम में युवक की हत्या के चर्चित मामले में आरोपी को दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस मामले में घायल की चिकित्सकीय रिपोर्ट, मृत्यु पूर्व कथन सहित अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को मामले में दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने हत्याभियुक्त यदुनंदन उर्फ जदुनंदन उर्फ छोटे सिंह गोड़ 35 वर्ष निवासी महरैल ग्राम थाना सरई को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सहित 15 हजार रूपये अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। न्यायालय ने फैसले में उल्लेखित किया है कि अर्थदंड अदा होने व अपील अवधि पश्चात 10 हजार रुपये मृतक की पत्नी सीताकली को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएं।

गौरतलब है कि सरई थाना क्षेत्र के महरैल ग्राम निवासी आरोपी ने चंद्रमन उर्फ बृजेश को मामूली सी बात पर मारपीट करते हुए उसे गर्दन व सिर के बल सड़क पर पटक दिया था। दो मार्च 2020 को हुई इस घटना में गंभीर रूप से घायल बृजेश पनिका को उपचारार्थ एम्बुलेंस द्वारा जबलपुर ले जाया जा रहा था। मगर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया था। न्यायालय में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मार्कंडेय मणि त्रिपाठी ने तार्किक ढंग से पक्ष रखा। उन्होंने मामले की गंभीरता के मद्देनजर न्यायालय से आरोपी को कठोर सजा देने की मांग की।

गुटखा लाने से मना करने पर दिया था घटना को अंजाम—
अभियोजन के अनुसार 2 मार्च 2020 को रात लगभग 9 बजे चंद्रमन उर्फ बृजेश साकेत महरैल गांव के ही किसी के घर बारात देखने जा रहा था। रास्ते में आरोपी यदुनंदन उर्फ जदुनंदन उर्फ छोटे सिंह गोंड़ उससे मिला। यदुनंदन ने उससे कहा कि 10 रूपये ले लो और गुटखा लेकर आओ। इस पर चंद्रमन ने मना कर दिया। आरोपी ने चांटा मारा और चंद्रमन से लिपट गया। गर्दन को मरोड़ते हुए सड़क पर पटक दिया। शोर मचाने पर चंद्रमन का भाई इंद्रमन वहां आ गया और उसने भाई को सड़क पर गिरा देख माजरा पूछा। जिस पर चंद्रमन ने बताया कि उसे यदुनंदन ने मारा पीटा है। जिससे मेरी गर्दन में काफी दर्द हो रहा है। लगता है टूट गई है। भाई इंद्रमन खटिया पर लादकर चंद्रमन को अस्पताल ले जाने लगा। जिस पर आरोपी भी उसके साथ अस्पताल ले जाने में जुट गया। वे लोग घायल को लेकर घर पहुंचे। देशी इलाज भी किया और 3 मार्च को जिला चिकित्सालय वैढ़न ले गये। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा घायल की तहरीर कोतवाली थाने को भेजी गई। जिस पर पुलिस ने घायल बृजेश का कथन दर्ज किया था। मुलाहिजा रिपोर्ट अस्पताल द्वारा जारी की गई थी। इसके बाद निजी अस्पताल और ट्रामा सेंटर में उपचार चला। उसके पश्चात जबलपुर हायर सेंटर रेफर किया गया था। उसी दिन रास्ते में घायल चंद्रमन उर्फ बृजेश साकेत ने दम तोड़ दिया था। परिजन उसे लेकर बरका चौकी पहुंचे। जहां मर्ग कायम कर शव का पुलिस ने शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया था। मर्ग जांच उपरांत आरोपी यदुनंदन उर्फ जदुनंदन उर्फ छोटे सिंह गाँड़ निवासी महरैल थाना सरई के विरुद्ध भादवि की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मय चालान न्यायालय में पेश किया था।

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